Breaking News
CG Breaking: कवर्धा और रायगढ़ जिले की इन नगर पंचायतों के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान, यहां देखें सूची
India Calls for Strong Action After Pro-Khalistani Groups Disrupt Screening of 'Emergency' in the UK
Ram Gopal Verma: राम गोपाल वर्मा को हुई तीन महीने की जेल, गैर-जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है मामला
Amid geopolitical uncertainiities, European Commission President Ursula von der Leyen to Visit India
बेटे की संगीत कार्यक्रम में जमकर नाचे बृजमोहन अग्रवाल, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल, देखें वीडियो
CG Election 2025 : रायपुर में सभी लाइसेंसी हथियार धारकों के लाइसेंस निलंबित, शस्त्र जमा करने के आदेश
Create your Account
निर्मला की सदस्यता पर हाईकोर्ट में सुनवाई, न्यायालय ने पूछा दल बदल कानून का पालन क्यों नहीं...
MP News : भोपाल। बीना विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि दल बदल कानून विरोधी कानून का पालन क्यों नहीं हुआ। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। नेता प्रतपक्ष उमंग सिंघार ने शीतकालीन सत्र से पहले निर्मला सप्रे की विधायकी रद्द करने की मांग की थी।दरअसल, सिंघार का कहना है कि सप्रे का दल- बदल संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन है। उमंग सिंघार ने बीना विधायक निर्मला के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला सप्रे के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से जुड़ा है। सिंघार ने सप्रे की विधायकी रद्द करने की मांग की है।
MP News : निर्मला ने ली थी बीजेपी की सदस्यता-
उमंग सिंघार का कहना है कि सप्रे ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली थी। इससे पहले सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भी इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सप्रे और तोमर दोनों को नोटिस जारी किया है।
MP News : विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं लिया कोई फैसला-
इससे पहले सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को एक याचिका दी थी। इसमें उन्होंने सप्रे की विधायकी रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने अब दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी द्वारा की गई जिन्होंने यह बताया कि उक्त मामले में जबलपुर से महाधिवक्ता पैरवी करने आएंगे इसीलिए याचिका की अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2024 को की जाए।
Related Posts
More News:
- 1. सीजी क्राइम: कैसे की पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या,क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए घटना स्थल पर आरोपियों को लेकर पहुंची SIT
- 2. Bengaluru Techie Arrested for Murdering Ex-Lover, Faking Joint Suicide Over Marriage Plans
- 3. Portrait that replaced 1971 war painting....., heres what Army chief Explained
- 4. भाजपा जिला अध्यक्ष चुनाव में बढ़ी सियासी हलचल, अपराधी छवि वाले नेता की दावेदारी पर उठे सवाल...
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.