Breaking News
Singer Rihanna spotted in India: मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सिंगर रिहाना; दो साल बाद फिर लौटीं भारत
Jharkhand : झारखंड के कर्मचारियों को देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा, सोरेन सरकार ने साइन किया एमओयू
UP Crime : महिला से होटल में गैंगरेप : वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप, 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज
Create your Account
CG News : गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, पुखराज चंदेल की 4 करोड़ की संपत्ति SAFEMA कोर्ट ने की फ्रीज
- Rohit banchhor
- 04 Aug, 2025
4 करोड़ रुपये की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68 के तहत जब्त और फ्रीज कर दिया गया है।
CG News : राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस और SAFEMA कोर्ट, मुंबई ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना सिटी कोतवाली, राजनांदगांव के तहत गांजा तस्करी में लिप्त आरोपी पुखराज चंदेल की लगभग 4 करोड़ रुपये की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68 के तहत जब्त और फ्रीज कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 55 वर्षीय पुखराज चंदेल तुलसीपुर, राजनांदगांव का निवासी है। जांच में खुलासा हुआ कि पुखराज ने लंबे समय से गांजा की अवैध खरीद-बिक्री के जरिए भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस ने इसकी सूचना के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोपी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बैंक खातों, चल-अचल संपत्तियों और आरटीआई से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया गया। जांच से पता चला कि पुखराज और उनके परिवार की संपत्ति उनकी वैध आय से कई गुना अधिक थी, जो स्पष्ट रूप से गांजा तस्करी से अर्जित की गई थी।
4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा-
पुलिस जांच में सामने आया कि पुखराज चंदेल ने गांजा की अवैध बिक्री से अर्जित धन से ग्राम बहेराभांठा, जुरलाखुर्द, और सुकुलदैहान में कई जमीनें खरीदी थीं। इसके अलावा, दोपहिया और चारपहिया वाहन, जेवरात, और विभिन्न बैंकों में जमा बड़ी राशि भी जब्त की गई। कुल मिलाकर, इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये आंकी गई है। SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) कोर्ट, मुंबई ने इस अवैध संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया, ताकि इसे वैध चैनलों में उपयोग न किया जा सके।
एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई-
यह पूरी कार्रवाई नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) 1985 की धारा 68 के तहत की गई है, जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान देती है। इस धारा के तहत, यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से संपत्ति अर्जित करता है, तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। पुखराज चंदेल के मामले में, पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि उनकी संपत्ति अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई थी, जिसके बाद SAFEMA कोर्ट ने संपत्ति को फ्रीज करने का निर्णय लिया।
पुलिस और प्रशासन की सक्रियता-
राजनांदगांव पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए न केवल पुखराज चंदेल को गिरफ्तार किया, बल्कि उनकी अवैध संपत्ति का भी पता लगाया। थाना सिटी कोतवाली की टीम ने बैंक खातों, संपत्ति दस्तावेजों और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र की, जिसके आधार पर यह कार्रवाई संभव हो सकी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अभियान की निगरानी की, जिससे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिली।
Related Posts
More News:
- 1. CG Accident : ट्रक-कार की भीषण टक्कर में महिला समेत 3 की मौत, एक गंभीर
- 2. UP News : स्कूल वैन में लगी आग, 5 बच्चे झुलसे; स्कूल प्रबंधक गिरफ्तार
- 3. BCCI New Rules : BCCI ने बदला IPL नियम, अब मैदान पर नहीं आएगा हर खिलाड़ी; उल्लंघन पर लगेगा बैन
- 4. Delhi Airport Plane Accident : दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला : टैक्सिींग के दौरान भिड़े दो विमान, विंगलेट को पहुंचा नुकसान
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

