Create your Account
CG liquor scam: पूर्व सीएम भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार
- Rohit banchhor
- 05 Aug, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थीं।
CG liquor scam: बिलासपुर। सीजी शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उनके वकील हर्षवर्धन परगनिया ने यह याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थीं।
बता दें कि, सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। ED के मामलों को लेकर लगाई अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी याचिका पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दोनों ने एक ही याचिका में PMLA के कई सेक्शन को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर आम आदमी कहां जाएंगे। एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।
Related Posts
More News:
- 1. Raja Raghuvanshi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई
- 2. CG Breaking : जल संसाधन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फैसला, जितेन्द्र कुमार नेताम को प्रमुख अभियंता का अतिरिक्त प्रभार
- 3. India-UK Trade: भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते में 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' लागू, निर्यातकों को मिलेगा फायदा, सरकार ने जारी किए नए नियम
- 4. Amarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा पर प्रशासन सख्त, बिना पंजीकरण श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगी अनुमति, उपराज्यपाल सिन्हा ने की खास अपील
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

