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Taxpayers : टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, 31 जुलाई नहीं, अब इस तारीख तक भरे सकते हैं ITR

इसी वजह से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाताओं को पर्याप्त समय मिले और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

Taxpayers : टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, 31 जुलाई नहीं, अब इस तारीख तक भरे सकते हैं ITR
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Taxpayers : नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा ITR फाइलिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ा कर 15 सितंबर कर दिया है।

विभाग ने इस बात जानकारी देते हुए बताया कि इस तारीख को बढ़कर 15 सितंबर कर दिया गया है। फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार ITR फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में जरूरी बदलावों के चलते यह एक्सटेंड, टैक्सपेयर्स को ज्यादा वक्त दिया जाएगा।

इस वजह से बढ़ाई गई तारीख

ITR फाइलिंग की डेट को आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि इन बदलावों का मकसद टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाना है। दरअसल, आयकर प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करने और उनकी ठीक से टेस्टिंग करने में अधिक समय लगा। इन बदलावों के अनुरूप सिस्टम को डेवलप करने और उसे पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने में भी अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। इसी वजह से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाताओं को पर्याप्त समय मिले और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।


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