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अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए आसाराम, इस कारण मिली बेल, भगतों में उत्साह, देखें वीडियो

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वास्थ्य कारणों के आधार पर आसाराम को अंतरिम जमानत दी गई, जो 31 मार्च तक प्रभावी है। वह जोधपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल से रिहा होकर अपने आश्रम लौटे।

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देते हुए स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को 31 मार्च तक रिहाई दी है। यह जमानत स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दी गई है, और अदालत ने उसे अपनी पसंदीदा जगह पर इलाज कराने की अनुमति दी है। इसके साथ ही उसे जमानत की शर्तों का पालन करना होगा।


आसाराम पिछले कुछ दिनों से जोधपुर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में पैरोल पर भर्ती था और मंगलवार देर रात अस्पताल से निकलकर अपने आश्रम वापस लौट आया। पुलिस ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। अस्पताल के बाहर और आश्रम में उसके अनुयायियों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी, जिन्होंने जयकारों के साथ उसका स्वागत किया।


आसाराम के वकील ने बताया कि यह जमानत विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी गई है ताकि वह अपनी बीमारियों का इलाज करवा सके। इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भी आसाराम को पिछले सप्ताह बलात्कार मामले में 31 मार्च तक अंतरिम राहत दी थी। अदालत ने उसे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चिकित्सा उपचार की अनुमति दी।


आसाराम को अप्रैल 2018 में जोधपुर की निचली अदालत ने 2013 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में रखा गया था। अब 31 मार्च को उसकी जमानत की अवधि पर पुनर्विचार किया जाएगा।

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