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MP News : हाईकोर्ट ने नगर निगम को लगाई फटकार, बोले- लापरवाह कर्मचारियों को बाहर करें, बने स्वच्छ शहर

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MP News : ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने शहर की साफ-सफाई व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और अन्य स्वच्छता मुद्दों पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि इंदौर की तर्ज पर कामचोर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इस कदम से न केवल सख्त संदेश जाएगा, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार की दिशा में भी ठोस बदलाव आएगा।


MP News : सफाई व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति


हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में ग्वालियर 14वें स्थान पर रहा, जो पिछले साल की तुलना में दो पायदान का सुधार था। हालांकि, इसके बावजूद शहर में जगह-जगह गंदगी का ढेर, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में कमी, लोगों का खुले में कचरा फेंकना और छोटे-बड़े नालों की अनुचित सफाई ने स्वच्छता व्यवस्था को फिर से पटरी से उतार दिया है। यह स्थिति कोर्ट के समक्ष उठाई गई, जिसके बाद न्यायमित्र ने इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की।


MP News : कोर्ट का सख्त रुख


हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ग्वालियर को इंदौर की तरह स्वच्छ शहर बनाना है, तो सफाई में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि जो भी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कोर्ट का मानना है कि यह कदम न केवल अनुशासन लाएगा, बल्कि शहरवासियों को बेहतर स्वच्छता का लाभ भी देगा।


MP News : नगर निगम आयुक्त का बयान


इस मामले पर ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा, “हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में हम सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो, जो निगम के कर्तव्यों में सहयोग नहीं करते। पहले भी इस दिशा में कार्रवाई की जा चुकी है, और आगे भी जारी रहेगी।” उन्होंने आश्वासन दिया कि हाईकोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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