Create your Account
Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट का प्रियंका गांधी को नोटिस, वायनाड सीट पर जीत चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा, जानें कहां फंसा पेंच
- Pradeep Sharma
- 11 Jun, 2025
कोच्चि। Kerala High Court issues notice to Priyanka Gandhi: केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है। इसमें वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में
कोच्चि। Kerala High Court issues notice to Priyanka Gandhi: केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है। इसमें वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। बता दें, प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी।
Kerala High Court issues notice to Priyanka Gandhi: याचिका भाजपा नेता नव्या हरिदास की ओर से दायर की गई है। उन्होंने वायनाड सीट पर प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नव्या का आरोप है कि प्रियंका ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी और परिवार की संपत्तियों की जानकारी सही नहीं दी।
Kerala High Court issues notice to Priyanka Gandhi: नव्या ने दावा किया कि प्रियंका ने जानबूझकर संपत्ति छिपाई, ताकि चुनाव परिणाम प्रभावित हो। यह भ्रष्ट आचरण (करप्ट प्रैक्टिस) की कैटेगरी में आता है। झूठी जानकारी देकर प्रियंका ने आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है। याचिका पर अगली सुनवाई अगस्त में होगी।
Related Posts
More News:
- 1. CG News : कबाड़ लोड करते समय 11 केवी तार की चपेट में आए मजदूर, एक की मौत, दो गंभीर
- 2. RCB vs CSK IPL 2026: चेन्नई ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करेगी बेंगलुरु, देखें प्लेइंग 11 समेत पिच और हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
- 3. Raja Shivaji : राजा शिवाजी का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज, रितेश देशमुख बने छत्रपति शिवाजी महाराज; संजय दत्त-विद्या बालन की दिखी झलक
- 4. GST Collection in March 2026: जीएसटी से भरा सरकारी खजाना, मार्च में 8.8 प्रतिशत उछाल के साथ 2 लाख करोड़ के पार,जानें छत्तीसगढ़ का कैसा रहा प्रदर्शन
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

