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डोनाल्ड ट्रंप क्या तीसरी बार बन सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? जानें क्या कहता है संविधान
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तीसरे कार्यकाल की इच्छा जाहिर की है। एनबीसी न्यूज को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा, "मैं मजाक नहीं कर रहा, तीसरा कार्यकाल संभव बनाने के तरीके हैं।" यह बयान अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के खिलाफ है, जो किसी व्यक्ति को दो से अधिक बार राष्ट्रपति बनने से रोकता है।
1951 में लागू इस संशोधन के तहत, ट्रंप, जिन्होंने 2017-2021 और 2025 से दूसरा कार्यकाल शुरू किया, 2028 में फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते। संशोधन हटाने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत और 38 राज्यों की मंजूरी चाहिए, जो बेहद मुश्किल है। हालांकि, ट्रंप ने संकेत दिया कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस के जरिए या अन्य "तरीकों" से यह संभव हो सकता है। उन्होंने 2020 के चुनाव में धांधली का दावा भी दोहराया, इसे "चौथे कार्यकाल" की तरह पेश किया।
ऐतिहासिक रूप से, फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने चार कार्यकाल (1933-1945) पूरे किए थे, जिसके बाद यह नियम बना। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का बयान राजनीतिक रणनीति या समर्थकों को जोड़े रखने का प्रयास हो सकता है। संवैधानिक बदलाव की राह कठिन होने से यह व्यावहारिक रूप से असंभव-सा लगता है। फिर भी, ट्रंप की यह टिप्पणी अमेरिकी राजनीति में बहस का नया केंद्र बन गई है।
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