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EOW की कार्रवाई, सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

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सेल्समैन पद के लिए अनुशंसा करने के एवज में एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, जो बाद में 50,000 रुपये में तय हुई।

MP News : सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बुधवार को सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक शिवेंद्र देव पांडे को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पांडे पर आरोप है कि उन्होंने सेल्समैन पद के लिए अनुशंसा करने के एवज में एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, जो बाद में 50,000 रुपये में तय हुई।


मामले की शुरुआत तब हुई, जब छतरपुर निवासी एक शिकायतकर्ता ने EOW सागर में शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने सेल्समैन पद के लिए आवेदन किया था, जिसकी अनुशंसा संयुक्त पंजीयक शिवेंद्र देव पांडे को करनी थी। जब वे पांडे से मिले, तो पांडे ने अनुशंसा के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी। लंबी बातचीत के बाद रिश्वत की राशि 50,000 रुपये में तय हुई। शिकायत मिलते ही EOW ने मामले की जांच शुरू की और शिकायत को सही पाया। EOW ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर एक जाल बिछाया।


शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये की रिश्वत राशि लेकर संयुक्त पंजीयक के कार्यालय भेजा गया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने रिश्वत की राशि शिवेंद्र देव पांडे को सौंपी, EOW की टीम ने तत्काल दबिश देकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई संयुक्त पंजीयक के कार्यालय में दोपहर के समय की गई। EOW ने रिश्वत की राशि बरामद कर ली और पांडे को हिरासत में ले लिया।


EOW ने शिवेंद्र देव पांडे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(d) के साथ 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक पूछताछ में पांडे ने रिश्वत लेने की बात स्वीकार की है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। EOW यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पांडे ने पहले भी इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लिया है।

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