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Bihar Chunav 2025: पटना में 16 नवंबर तक बढ़ी आचार संहिता, विजय जुलूस और डीजे पर पर पूर्ण प्रतिबंध
Bihar Chunav 2025: पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों से पहले पटना जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पटना जिले में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में किसी भी तरह के विजय जुलूस, राजनीतिक सभा, रैली या डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि मतगणना के दिन या उसके बाद किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ या नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Bihar Chunav 2025: पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को एएन कॉलेज में आयोजित होगी। इसी को देखते हुए जिला दंडाधिकारी (DM) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 16 नवंबर तक किसी भी राजनीतिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन या धरने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लागू की गई है।
Bihar Chunav 2025: डीएम पटना ने कहा कि कानून-व्यवस्था के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति या राजनीतिक दल नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने सभी उपमंडलीय अधिकारियों (SDO) और पुलिस अधिकारियों (SDPO) को कानून व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है। जिला कंट्रोल रूम (0612-2219810 / 2219234) 24 घंटे सक्रिय रहेगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।
Bihar Chunav 2025: इस निर्णय का उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है, ताकि मतदाता और राजनीतिक दल दोनों सुरक्षित वातावरण में चुनावी प्रक्रिया का पालन कर सकें। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें।
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