Breaking News
दुर्ग निकाय चुनाव: बीजेपी ने जारी किया "अटल विश्वास पत्र", वादों की झड़ी, बागियों को दी सख्त चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया, याचिका खारिज की, हाई कोर्ट जाने की दी सलाह
Create your Account
Kolkata High Court: बेटी की ससुराल में घरवालों और दोस्तों का टिके रहना भी क्रूरता, कोलकाता हाईकोर्ट ने मंजूर की तलाक की अर्जी


Kolkata High Court: कोलकाता: कोलकाता हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को एक अहम फैसले में कहा कि अगर पत्नी के रिश्तेदार या दोस्त लंबे समय तक उसकी ससुराल में रहते हैं, तो यह पति के लिए क्रूरता मानी जा सकती है। अदालत ने इसी आधार पर एक व्यक्ति की तलाक की अर्जी को मंजूरी दी।
Kolkata High Court: कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर पत्नी के परिवार के सदस्य या दोस्त पति की इच्छा के खिलाफ उसके घर में लंबे समय तक रहते हैं, तो इससे पति की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। यहां तक कि जब पत्नी खुद भी घर में नहीं होती, तो रिश्तेदारों की उपस्थिति से पति की जिंदगी में असुविधा हो सकती है।
Kolkata High Court: यह मामला 2008 का है, जब पति ने शादी के तीन साल बाद ही तलाक के लिए अर्जी दी थी। दोनों की शादी पश्चिम बंगाल के नाबाद्वीप में हुई थी, और बाद में वे कोलाघाट चले गए, जहां पति काम करता था। 2008 में पत्नी ने कोलकाता के नारकेलडांगा में रहने का निर्णय लिया, यह स्थान सियालदह के पास था, जहां वह काम करती थी। हालांकि, उसने यह दावा किया कि वह अपने पति से दूर इसलिए हुई थी क्योंकि वह असहाय महसूस करती थी।
Kolkata High Court: कोलाघाट में पति के घर से पत्नी के चले जाने के बाद भी, उसका परिवार और एक दोस्त वहीं ठहरे रहे। 2016 में पत्नी उत्तरपारा चली गई। पति का कहना था कि पत्नी का उससे दूर रहना, और न तो किसी रिश्ते में रुचि दिखाना, और न ही बच्चों को लेकर कोई इच्छा रखना, यह उसके लिए क्रूरता थी।
Related Posts
More News:
- 1. CGPSC State Service Preliminary Exam Admit Card Released
- 2. Court Issues Non-Bailable Warrant Against Baba Ramdev and Acharya Balakrishna
- 3. Viral News: घाव पर टांके लगाने की बजाय 'फेवीक्विक' का इस्तेमाल करने वाली नर्स निलंबित, जानें अब कैसा है बच्चा
- 4. Baby Swap Case in Durg Hospital: DNA Test to Determine True Parents
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.