CG News : छत्तीसगढ़ में नक्सल आत्मसमर्पण को प्रोत्साहन, सामूहिक समर्पण पर मिलेगा दोगुना इनाम...

- Rohit banchhor
- 14 Apr, 2025
यह कदम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने और बस्तर जैसे क्षेत्रों में शांति व विकास को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
CG News : रायपुर। नक्सलवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ में हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के लिए सरकार ने नई और आकर्षक आत्मसमर्पण नीति लागू की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में तैयार छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के तहत सामूहिक आत्मसमर्पण करने वालों को दोगुना इनाम और नक्सल मुक्त ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का तोहफा दिया जाएगा। यह कदम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने और बस्तर जैसे क्षेत्रों में शांति व विकास को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
CG News : नई नीति के मुताबिक, यदि नक्सली संगठन की किसी फॉर्मेशन इकाई (जैसे क्षेत्रीय समिति या मिलिशिया) के 80 प्रतिशत या उससे अधिक सक्रिय सदस्य सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें उनके सिर पर घोषित इनामी राशि का दोगुना भुगतान किया जाएगा। यह प्रावधान नक्सलियों को हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित करने का एक बड़ा कदम है। गृह विभाग के बजट से यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी, और जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि आत्मसमर्पण के 10 दिनों के भीतर पूरी राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में पहुंच जाए।
CG News : नक्सल मुक्त पंचायतों को विकास का तोहफा-
सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जैसे अति नक्सल प्रभावित जिलों में यदि किसी ग्राम पंचायत के सभी सक्रिय नक्सली और मिलिशिया सदस्य आत्मसमर्पण करते हैं, तो उस पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा। ऐसी पंचायतों में तत्काल 1 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत होंगे, जिनमें सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क और सोलर लाइट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह पहल न केवल नक्सलवाद को कमजोर करेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई किरण लाएगी।
CG News : पति-पत्नी के आत्मसमर्पण पर विशेष लाभ-
नई नीति में पति-पत्नी के आत्मसमर्पण को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। यदि दोनों आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें अलग-अलग इकाई मानकर पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनामी राशि का निर्धारण भी दोनों के लिए अलग-अलग होगा। हालांकि, कुछ योजनाओं में जहां पति-पत्नी को एक इकाई माना जाता है, वहां उसी नियम के तहत लाभ मिलेगा। इसके अलावा, आत्मसमर्पित नक्सलियों को 50,000 रुपये की नकद सहायता, कौशल प्रशिक्षण, मुफ्त भोजन और आवास, और पीएम आवास योजना के तहत घर जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
CG News : आपराधिक मामलों में राहत की संभावना-
यदि आत्मसमर्पित नक्सली पर पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसके नक्सलवाद उन्मूलन में योगदान और 6 महीने तक अच्छे आचरण को देखते हुए मंत्रिपरिषद की उप समिति ऐसे मामलों को समाप्त करने पर विचार कर सकती है। यह प्रावधान आत्मसमर्पण करने वालों को नई शुरुआत का मौका देगा। इसके अतिरिक्त, हथियार लाने वाले नक्सलियों को हथियारों के प्रकार के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जैसे एलएमजी के लिए 5 लाख और एके-47 के लिए 4 लाख रुपये।