Nithari case: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज की, कोली और पंढेर को राहत
Nithari case: प्रयागराज: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे केंद्रीय जांच एजेंसी को बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को कई मामलों में बरी किया गया था।
Nithari case: 16 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट ने कोली की 12 और पंढेर की दो फांसी की सजाओं को रद्द कर दिया था। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एसएचए रिजवी की बेंच ने कहा था कि बिना प्रत्यक्षदर्शी गवाह और मजबूत साक्ष्यों के दोष सिद्ध नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में वकील मनीषा भंडारी ने दलील दी कि अपर्याप्त सबूतों के आधार पर फांसी की सजा अन्यायपूर्ण है।
Nithari case: हालांकि, रिंपा हलदर हत्याकांड में कोली की फांसी की सजा बरकरार है। एक अन्य मामले में उनकी फांसी को उम्रकैद में बदला गया है। इस फैसले से निठारी कांड का कानूनी अध्याय लगभग समाप्त माना जा रहा है।

