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Fastag: फास्टैग को लेकर नया नियम: 1 अप्रैल से होगा लागू, जानें क्या होंगे बदलाव

महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से फास्टैग को सभी राजमार्गों पर अनिवार्य कर दिया गया है। अब जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होगा, उन्हें डबल टोल टैक्स चुकाना होगा।

Fastag: महाराष्ट्र। फास्टैग से जुड़े नए नियम महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से लागू होने वाले है। यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आपके वाहन पर फास्टैग नहीं है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी राजमार्गों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। पहले यह नेशनल हाईवे पर लागू था, लेकिन अब राज्य के सभी हाइवे पर यह नियम लागू होगा। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होगा, उन्हें डबल टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा।


Fastag: नया नियम क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश के 22 राजमार्गों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग ने इस फैसले को मंजूरी दी है। इसके तहत 13 लोकनिर्माण विभाग और 9 महाराष्ट्र सड़क विकास निगम के राजमार्गों पर टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। सरकार का उद्देश्य टोल कलेक्शन में पारदर्शिता बढ़ाना और टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करना है।


Fastag: टोल कलेक्शन का नया तरीका फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जिसके जरिए टैक्स स्वत: कट जाता है। इससे वाहनों को लंबी कतारों में खड़ा होने की जरूरत नहीं होती। फास्टैग को वाहन मालिक के अकाउंट से लिंक किया जाता है, और टोल टैक्स सीधे अकाउंट से कट जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2021 से ही फास्टैग नीति को लागू किया है, और अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत, जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होगा, उन्हें डबल टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा।

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