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CG Crime : अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, 4 हजार के लिए कर दी थी महिला की हत्या, दो गिरफ्तार...
पहचान स्थापित होने के बाद पुलिस ने महिला के आसपास रहने वालों लोगों से पूछताछ की।

CG Crime : जशपुर। शहर के नजदीकी ग्राम भभरी में बीते दिनों मिली महिला की लाश की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को ग्राम भभरी में एक गहरे गड्ढे में अज्ञात महिला की लाश मिली थी। जिससे पुलिस ने मृतिका की पहचान के लिए टीम का गठन किया। जिससे पुलिस की टीम को पता चला कि मृतिका झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली थी और जशपुर में किराए के मकान में रहा करती थी।
CG Crime : पहचान स्थापित होने के बाद पुलिस ने महिला के आसपास रहने वालों लोगों से पूछताछ की। कुछ लोगों ने बताया कि घटना की रात 17 सितंबर को एक बाइक में सवार हो कर दो व्यक्ति मृतिका के घर आए थे और देर रात तक रूके हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए संदेह के आधार आरोपित संजय राम भगत और राजेन्द्र मिंज को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ में हत्या का अपराध स्वीकार करते हुए आरोपित राजेन्द्र राम ने बताया कि मृतिका से उसका पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
CG Crime : घटना के दिन वह जशपुर के न्यायालय में पहले से चल रहे एक अन्य प्रकरण के मामले में पेशी के लिए संजय राम के साथ आया हुआ था। पेशी खत्म होने के बाद वह मछली लेकर मृतिका के घर पहुंचा था। मृतिका ने दोनों आरोपितों को सब्जी बनाने को कहते हुए,गणेश विसर्जन देखने के लिए चली गई। पुलिस के अनुसार रात लगभग साढ़े 9 बजे मृतिका अपने घर वापस आई। इस समय तक दोनों आरोपित शराब के नशे में धुत्त हो चुके थे। खाना खाने के बाद तीनो बाइक से किसी काम से बाहर आए और इसी दौरान आरोपित राजेन्द्र राम ने मृतिका से दुष्कर्म किया।
CG Crime : पुलिस का दावा है कि दुष्कर्म के बाद मृतिका ने पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देते हुए आरोपित से 4 हजार रूपए की मांग की। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही दोनों आरोपितों ने मिल कर डंडा और पत्थरों से मृतिका की पिटाई की और गला दबा कर हत्या करने के बाद शव को भभरी के गौरकीना जंगल के नाले के पास फेंक दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने आरोपित राजेन्द्र मिंज और संजय राम के विरूद्व धारा 103 (1),70(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंर्तगत अपराध पंजिबद्व करते हुए,गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
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