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CG News : छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू, 30 लाख वाहनों में होगा बदलाव...
- Rohit banchhor
- 29 Nov, 2024
खास बात यह है कि इस सिस्टम के जरिए आप राज्य के किसी भी हिस्से से नंबर प्लेट बदलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब 30 लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। यह बदलाव खासकर 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है। इस नई प्रक्रिया के तहत दोपहिया, हल्के वाहन और पैसेंजर कारों समेत विभिन्न प्रकार के वाहनों में नई नंबर प्लेट लगाई जाएगी। इसके साथ ही, इस नंबर प्लेट को प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क और जीएसटी भी वाहन मालिकों को अदा करना होगा।
CG News : बता दें कि इस प्रक्रिया की शुरुआत राज्य सरकार ने की है और वाहन मालिकों को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से नंबर प्लेट बदलवाने का मौका मिलेगा। नया सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल है, और इसके तहत वाहन मालिकों को सरकारी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। खास बात यह है कि इस सिस्टम के जरिए आप राज्य के किसी भी हिस्से से नंबर प्लेट बदलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
CG News : 30 लाख वाहनों के लिए होगा नंबर प्लेट का बदलाव-
प्रदेश में करीब 50 लाख रजिस्टर्ड वाहन हैं, जिनमें से 30 लाख से ज्यादा वाहनों को नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, इन वाहनों में कई गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया गया है। इसलिए इन वाहनों के मालिकों को नई नंबर प्लेट लगवानी जरूरी होगी।
CG News : नंबर प्लेट की कीमत और भुगतान विवरण-
नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। जिसके तहत दोपहिया वाहनों के लिए पूरी नंबर प्लेट सेट की कीमत 365.80 रुपये होगी। तिपहिया वाहनों के लिए 428 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। हल्के वाहनों और पैसेंजर कार के लिए 656 रुपये शुल्क होगा। हल्के मोटर वाहनों और यात्री कारों के लिए शुल्क 706 रुपये होगा। यह शुल्क केवल डिजिटल मोड में ही भुगतान किया जा सकता है, जिससे कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुविधाजनक हो सके।
CG News : 350 केंद्रों पर उपलब्ध होगी नंबर प्लेट-
राज्य में नई नंबर प्लेट के लिए 350 डीलर केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से वाहन मालिक अपनी नंबर प्लेट बदलवा सकते हैं। दोनों कंपनियां, जो इस कार्य को संचालित कर रही हैं, वे राज्य के 33 जिलों में से आधे-आधे जिलों में यह सेवा प्रदान करेंगी।
CG News : नंबर प्लेट बदलने का तरीका और समय सीमा-
नंबर प्लेट बदलवाने के लिए वाहन मालिक को सरकारी वाहन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वाहन मालिक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद संबंधित कंपनी द्वारा नंबर प्लेट लगाने का समय तय किया जाएगा, और यह प्रक्रिया 120 दिनों तक हो सकती है।
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