Raipur Rally Rules : रायपुर। राजधानी में रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजन करने वालों के लिए नगर निगम ने शुल्क व्यवस्था में बदलाव किया है। अब आयोजन के बाद सफाई व्यवस्था के लिए प्रति आयोजन 1000 शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क 500 था।

नगर निगम के मुताबिक यह बदलाव मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के आधार पर लागू किया गया है।

7 दिन पहले देना होगा आवेदन

रैली, जुलूस, पंडाल, अस्थायी संरचना या सार्वजनिक आयोजन के लिए संबंधित जोन कार्यालय में कम से कम 7 दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा। अनुमति के लिए संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान आवेदन किया जा सकेगा।

इन विभागों की NOC जरूरी

आवेदन के साथ संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जमा करना होगा। इसमें अनुविभागीय दंडाधिकारी, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग की अनुमति शामिल है।

नगर निगम के अनुसार सार्वजनिक मैदान, सड़क, फुटपाथ, चौराहे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रैली-जुलूस या अन्य आयोजनों के लिए अनुमति की यह व्यवस्था लागू रहेगी। शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य आयोजन के बाद सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना है।

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