Cabinet Meeting: फीस को लेकर मनमानी नहीं कर सकेंगे प्राइवेट स्कूल, कैबिनट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

By :  Vpb
Update: 2025-06-10 08:36 GMT

Cabinet Meeting: नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आठवीं बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई। यह बिल अब उपराज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा।

फिलहाल, इस बिल को अध्यादेश के रूप में लागू किया गया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से प्राइवेट स्कूलों पर फीस बढ़ाने की मनमानी पर रोक लगेगी। यह फैसला दिल्ली के लाखों अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें हर साल बढ़ती फीस का बोझ उठाना पड़ता था। नए कानून से फीस निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और स्कूलों को बिना उचित कारण फीस बढ़ाने से रोका जाएगा। सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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