Dayal: जयपुर: आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को जयपुर की पॉक्सो कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जयपुर महानगर प्रथम की पॉक्सो कोर्ट-3 ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। जज अलका बंसल ने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि आरोपी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। जांच में अब तक यश दयाल की भूमिका सामने आई है और उनसे पूछताछ बाकी है, इसलिए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं।

Yash Dayal: मामला जुलाई 2025 में जयपुर के सांगानेर सदर थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि यश दयाल ने क्रिकेट करियर बनाने का झांसा देकर और भावनात्मक दबाव बनाकर नाबालिग होने पर ढाई साल तक बार-बार दुष्कर्म किया। घटनाएं जयपुर व कानपुर के होटलों में हुईं। पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल से चैट, फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और होटल स्टे के सबूत जब्त किए हैं, जो पॉक्सो एक्ट के तहत महत्वपूर्ण हैं।

Yash Dayal: यश दयाल के वकील कुणाल जैमन ने दावा किया कि मुलाकातें केवल सार्वजनिक स्थानों पर हुईं, पीड़िता ने खुद को बालिग बताया और पैसे लिए, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। यश के पास अब हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। इस मामले से यश का क्रिकेट करियर खतरे में है।

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