Pawan Khera: पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट बोला..असम की अदालत में ही जाना होगा, कांग्रेस नेता पर गिरफ्तारी की तलवार

Pawan Khera: नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को गिरफ्तारी से बचने के लिए जो एक हफ्ते की राहत

Update: 2026-04-15 07:01 GMT

Pawan Khera: नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को गिरफ्तारी से बचने के लिए जो एक हफ्ते की राहत (ट्रांजिट बेल) दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्हें जो फिलहाल के लिए छूट मिली थी, वह अब खत्म हो गई है।


Supreme Court Stays Telangana High Court Order Granting Anticipatory Bail to Congress Leader Pawan Khera




Pawan Khera: असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस राहत के खिलाफ अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि इस मामले पर उनका क्या कहना है और इसके लिए उन्हें तीन हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उन्हें अग्रिम जमानत चाहिए, तो उन्हें असम की ही अदालत में जाना होगा।


Pawan Khera: असम में विधानसभा चुनाव के दौरान पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशों में अघोषित संपत्तियां रखी हुई हैं।  इन्हीं आरोपों को लेकर उनके खिलाफ असम में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत देते हुए एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। अब असम सरकार ने इस राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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