पंचकूला। हरियाणा में पंचकूला की केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की विशेष अदालत ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधन समिति के सदस्य Ranjit Singh हत्याकांड के लगभग 19 साल पुराने मामले में डेरा प्रमुख Gurmeet Ram Rahim Singh समेत पांच दोषियों को सोमवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। CBI के विशेष जज डॉ. सुशील गर्ग ने कैद की सज़ा के साथ डेरा प्रमुख को 31 लाख रूपये तथा चार अन्य दोषियों को 50-50 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया।
इससे पहले इसी अदालत ने पांचों को गत आठ अक्तूबर को इस मामले में दोषी करार देते हुये सज़ा सुनाने के लिये 12 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की थी लेकिन उस दिन डेरा प्रमुख की ओर से उनके और डेरा ओर से किये जा रहे सामाजिक कार्यों का उल्लेख करते हुये एक अर्जी दाखिल कर सज़ा में रहम की अपील की गई थी। इस अदालत ने इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा को लेकर फैसला 18 अक्तूबर तक स्थगित कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि डेरा प्रमुख को इससे पहले डेरा की साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त 2017 को दोषी करार देते हुये 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा उन्हें सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। ये दोनों सजाएं उन्हें सीबीआई अदालत के विशेष जगदीप सिंह ने सुनाईं थीं। वहीं डेरा प्रमुख इन दोनों सजाओं में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को हत्या की गई थी। Ranjit Singh पर संदेह था कि साध्वी यौन शोषण मामले में गुमनाम पत्र उसने अपनी बहन से ही लिखवाया था।