रायपुर। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों के वैक्सीन को लेकर सख्त रूख अपनाया है। निदेशालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वैक्सीन न लगावने वाले शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इनकी अनुपस्थित मानकर उन्हे छुट्टी मान लिया जाएगा। कोरोना के चलते छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मियों की सुरक्षा जरूरी है।
15 तक लगवाना होगा वैक्सीन
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी शिक्षकों और स्कूल कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। अभी तक जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है वह जरूर करा ले अन्यथा स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी अनुपस्थिति को छुट्टी के तौर पर माना जाएगा।
निदेशालय के अनुसार कोविड-19 महामारी का पूरा देश सामना कर रहा है। जिसकी रोकथाम के लिए सभी प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। स्कूलों को चरणबद्ध खोला गया है। निदेशालय की प्राथमिकता है स्कूलों का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित रहें और एसओपी का प्रभावी ढंग से पालन हो। इस संबंध में स्कूल शिक्षकों और कर्मियों के टीकाकरण तुरंत प्रभाव से कराने को लेकर जून महीने में सुर्कलर जारी करके सभी कदम उठाए गए थे।