Uttarakhand Cabinet : उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले : समान काम-समान वेतन से भैंस पर सब्सिडी तक, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में श्रमिकों, पशुपालकों, खेल और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 16 पर कैबिनेट ने निर्णय लिया। फैसलों में समान काम के लिए समान वेतन, पशुपालकों को गाय और भैंस खरीद पर अनुदान, हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के लिए जमीन और खेल विश्वविद्यालय में नए पदों के सृजन जैसे प्रमुख निर्णय शामिल हैं।
मजदूरी संहिता में समान वेतन का प्रावधान
कैबिनेट ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली लागू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है। नियमावली में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के साथ ओवरटाइम के लिए दोगुनी मजदूरी का प्रावधान भी रखा गया है। मजदूरी का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक डिजिटल माध्यम से करने और श्रमिकों के दावों के निपटारे के लिए सरल व्यवस्था विकसित करने का फैसला लिया गया है।
अब गाय के साथ भैंस खरीद पर भी मिलेगा अनुदान
ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने और पलायन रोकने के उद्देश्य से सरकार ने गो-पालन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा सामान्य वर्ग के पशुपालक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। एक गाय की खरीद के लिए निर्धारित सहायता राशि को 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही अब लाभार्थी गाय के अलावा भैंस भी खरीद सकेंगे। सरकार अधिकतम दो पशुओं की खरीद पर अनुदान देगी।
सामान्य वर्ग के लिए 60:40 का अनुदान अनुपात
योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के लिए 90:10 का अनुदान अनुपात पहले की तरह जारी रहेगा। वहीं सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए सरकार 60 प्रतिशत राशि वहन करेगी, जबकि 40 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी को देना होगा। इस वर्ष योजना के तहत करीब 2128 पशुपालकों को लाभ मिलने का अनुमान है। योजना पर सरकार के खजाने से लगभग 9.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
लामाचौड़ में हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर जमीन
उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के बीच कैबिनेट ने न्यायिक ढांचे को लेकर भी अहम फैसला लिया है। लामाचौड़ में हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे भविष्य में हाईकोर्ट से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 पद स्वीकृत
खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने हल्द्वानी स्थित राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके अलावा वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक नियमों पर भी फैसला
कैबिनेट ने हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से जुड़े कार्यों के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच एमओयू करने को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई। जीएसटी अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली
अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए संचालित छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों को श्रमिक कल्याण, ग्रामीण आजीविका, पशुपालन, खेल और न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।