Supreme Court : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी पाया जाए, फिर भी उसकी इमारत को नहीं गिराया जा सकता। यह फैसला बुलडोजर न्याय के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आया है, जहां याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए, बदले की भावना से उनके घरों को गिराया गया।


Supreme Court : मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान ने इस मामले में याचिकाएं दाखिल की थीं, जिनमें उन्होंने अपने घरों और दुकानों पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है? अगर वह दोषी भी है, तब भी यह कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई अगले सोमवार को तय की है।
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