नई दिल्ली: देश के प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम नियमों में बदलाव किया गया है। ट्राई ने Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी किए हैं। यह संशोधन 22 सितंबर 2026 को जारी हुआ।

28 दिन वाले रिचार्ज पर लंबे समय से सवाल

28 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज को लेकर उपभोक्ताओं की ओर से लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। मार्च में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन के रिचार्ज चक्र पर सवाल किया था।

साल में 13 की जगह 12 रिचार्ज का हिसाब

28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के कारण एक साल में 13 रिचार्ज की जरूरत पड़ सकती है। 30 दिन की वैलिडिटी वाले विकल्प उपलब्ध होने से कैलेंडर महीने के हिसाब से रिचार्ज करना आसान होगा। हालांकि, नए नियम का मतलब यह नहीं है कि हर मौजूदा प्लान की कीमत या वैलिडिटी अपने आप बदल जाएगी।

वॉइस और SMS प्लान पर भी जोर

नियमों में ऐसे उपभोक्ताओं के लिए विकल्प उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत कम होती है। ऐसे यूजर्स के लिए वॉइस और SMS केंद्रित प्लान उपयोगी होंगे। ट्राई ने नियम बनाने से पहले उपभोक्ताओं और टेलीकॉम कंपनियों समेत अलग-अलग पक्षों से सुझाव भी लिए थे।

राघव चड्ढा ने जताया आभार

राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए कहा था कि प्रीपेड यूजर्स के लिए रिचार्ज की अवधि और विकल्पों को बेहतर किया जाना चाहिए। ट्राई ने अप्रैल 2026 में इस विषय पर ड्राफ्ट नियम जारी कर हितधारकों से सुझाव मांगे थे। इसके बाद 22 सितंबर को 13वां संशोधन जारी किया गया।

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