MP News : भोपाल।  राजधानी भोपाल में लोकायुक्त eow के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने लोगों को मोटी रकम कमाने का झांसा देकर ठगी करने वालों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों ने स्टॉक गुरु डॉट इंडिया कंपनी बनाई थीं। इसके डायरेक्टर लोकेश्वर देव और प्रियंका सारस्वत पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे थे। कोर्ट ने तमाम सबूत गवाहों को मध्य नजर रखते हुए आरोपों में आरोपियों दोषी करार दिया और सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल के करावास और कुल 35,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है।

MP News : ईओडब्ल्यू की अनुसंधान अधिकारी सौफिया कुरैशी द्वारा की गई जांच और विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री की पैरवी के आधार पर, अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।दरअसल वर्ष 2012 में  राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि स्टॉक गुरु डॉट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर लोकेश्वर देव और प्रियंका सारस्वत ने उन्हें झूठे वादों के साथ लाखों रुपये का निवेश करने के लिए मजबूर किया।

MP News : उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि हर महीने उनकी जमा राशि का 20 प्रतिशत वापस किया जाएगा और छह महीने बाद पूरी राशि लौटाई जाएगी। आरोपियों ने स्टॉक गुरु डॉट इंडिया नामक फर्जी फर्म बनाई थी और लोगों को इसे एक कंपनी बताकर भारी निवेश कराया। प्रारंभ में कुछ धनराशि लौटाई गई, लेकिन बाद में उन्होंने निवेश की गई रकम वापस नहीं की। इसके अलावा, आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। 
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