Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में FIR रद्द करने की याचिका खारिज

By :  Vpb
Update: 2025-07-03 08:14 GMT

Jacqueline Fernandez: मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। गुरुवार को जस्टिस अनीश दयाल ने जैकलीन की याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दूसरे पूरक आरोपपत्र और निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विशेष अदालत ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया है और प्रथम दृष्टया मामला स्थापित है। जैकलीन इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के साथ आरोपी हैं और जांच के लिए ईडी के समक्ष पेश हो चुकी हैं।

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज पर हवाला के जरिए अपराध से अर्जित धन को फर्जी कंपनियों के माध्यम से ठिकाने लगाने का आरोप है। इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लागू किया गया है।

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