ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक कर सकते हैं फाइल

By :  Vpb
Update: 2024-12-01 01:09 GMT

ITR Filing: नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। यह विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए है, जिन्हें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या धारा 92E के तहत रिपोर्टिंग करनी होती है।

ITR Filing: CBDT के आधिकारिक आदेश के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई अंतिम तिथि अब 15 दिसंबर 2024 होगी। उन व्यक्तियों के लिए जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है, ITR भरना अनिवार्य है। समय पर रिटर्न फाइल करने से पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है।

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