Head Constable Suspended : रायपुर। रायपुर के कबीर नगर थाना में दर्ज एक संवेदनशील पॉक्सो प्रकरण की जांच के दौरान नियमों की अनदेखी और संदिग्ध आचरण सामने आने पर पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर पश्चिम क्षेत्र रायपुर के आदेश पर महिला प्रधान आरक्षक क्रमांक 1507 चन्द्रकला साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 13/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 04(2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज है। इस गंभीर और संवेदनशील प्रकरण की विवेचना महिला प्रधान आरक्षक चन्द्रकला साहू द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान उनके द्वारा स्वेच्छाचारिता, नियम विरुद्ध कार्यप्रणाली और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें सामने आईं, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता से लिया।

डिप्टी पुलिस कमिश्नर पश्चिम क्षेत्र संदीप पटेल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जांच में पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए महिला प्रधान आरक्षक को निलंबन अवधि के दौरान रक्षित केंद्र रायपुर से संबद्ध किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।


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