MP News : भोपाल। आरटीओ विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर कार्रवाई के बाद अब नया फरमान जारी हो गया है। फरमान के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी और अधिकारियों को अपनी चल, अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना होगा , इसी के साथ कर्मचारी अधिकारियों को यह भी बताना पड़ेगा कि वह किस पद पर हैं और उनकी सैलरी कितनी है और इसके अलावा नौकरी ज्वाइन करने से पहले कितनी चल, अचल संपत्ति उनके द्वारा खरीदी गई थी।

MP News : संपत्ति खरीदने के समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है। अब प्रशासन के द्वारा जारी हुए इस फरमान के बाद मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पर सियासत गर्म होने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भ्रष्ट अधिकारियों को पोषित करने का काम कर रही है। सरकार काफी लंबे समय तक अभियोजन की स्वीकृति ही नहीं देती है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अपने रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जमकर भ्रष्टाचार करते हैं।

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