Sai Cabinet decision: छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण, किसानों के लिए बनेगी उप-समिति

Update: 2026-07-22 09:09 GMT

Sai Cabinet decision: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 22 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य हित में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में किसानों की सुविधा से लेकर थल और वायु-जल सेना से लौटने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े निर्णय किए गए हैं।

Sai Cabinet decision: अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण

यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के परिपालन में लिया गया है। इससे न केवल अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि उनके अनुशासन और सैन्य अनुभव का सीधा फायदा छत्तीसगढ़ के पुलिस, वन और जेल प्रशासन को मिलेगा।

Sai Cabinet decision: किन पदों पर मिलेगा लाभ

राज्य की तृतीय श्रेणी (Class-3) की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक, और जेल विभाग में प्रहरी के पद शामिल हैं।

इसके लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

Sai Cabinet decision: कौन होंगे पात्र

यह लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जिनके पास वैध सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र (Discharge Certificate) मौजूद है।

Sai Cabinet decision: उर्वरक प्रबंधन के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति

कैबिनेट बैठक में प्रदेश में किसानों को खरीफ और रबी सीजन के दौरान खाद-उर्वरक की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक विशेष मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। मंत्री-मंडलीय उप समिति में उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, पीएचई, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग) को अध्यक्ष, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री को सदस्य और कृषि उत्पादन आयुक्त को संयोजक बनाया गया है।

यह समिति प्रदेश में उर्वरकों (Fertilizers) की समय पर और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। साथ ही खाद के आपूर्ति, वितरण और भंडारण से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार को सुझाव, मार्गदर्शन और सिफारिशें सौंपेगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी चर्चा के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

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