SIM Card Rules : नई दिल्ली। मोबाइल यूजर्स के लिए 24 अगस्त से SIM कार्ड को लेकर नियमों में अहम बदलाव होने जा रहा है। हालांकि, किसी व्यक्ति के नाम पर रखे जा सकने वाले SIM कार्ड की मौजूदा सीमा में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब नया कनेक्शन जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियां ग्राहक के नाम पर पहले से सक्रिय मोबाइल नंबरों की जांच करेंगी।

कितने SIM कार्ड रख सकते हैं?

देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। वहीं असम, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 SIM कार्ड है। निर्धारित संख्या पूरी होने के बाद नया कनेक्शन लेने में दिक्कत हो सकती है।

24 अगस्त से क्या होगा?

नया SIM लेते समय टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहक के नाम पर पहले से सक्रिय कनेक्शनों का रिकॉर्ड जांचेंगे। अलग-अलग कंपनियों से SIM लेकर निर्धारित सीमा पार करने की संभावना को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

DIP से होगी कनेक्शनों की निगरानी

इस प्रक्रिया में Digital Intelligence Platform (DIP) की भूमिका अहम होगी। प्लेटफॉर्म के जरिए यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किसी व्यक्ति की पहचान पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं। इसका उद्देश्य फर्जी पहचान से जारी SIM और उनके जरिए होने वाले साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है।

लिमिट से ज्यादा नंबर मिलने पर कार्रवाई

यदि किसी तकनीकी समस्या या अन्य कारण से निर्धारित सीमा से अधिक SIM सक्रिय हो जाते हैं, तो ऐसे कनेक्शनों पर कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित नंबरों को अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने और मामला स्पष्ट होने तक सेवाएं प्रभावित रहने का प्रावधान बताया गया है।

नवंबर तक सिस्टम जोड़ने की समयसीमा

टेलीकॉम कंपनियों को अपने आंतरिक सिस्टम को Digital Intelligence Platform से जोड़ने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। सरकार का मकसद मोबाइल कनेक्शनों की निगरानी मजबूत करना और फर्जी SIM के जरिए होने वाले साइबर फ्रॉड को रोकना है।

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