Raipur City News : रायपुर। राजधानी रायपुर के महिला थाना में पदस्थ रहीं टीआई वेदवती दरियो का ज़मानत अर्जी को एसीबी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसीबी विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने दोनों पक्षों के तर्कों के श्रवण के बाद महिला टीआई वेदवती दरियो का ज़मानत आवेदन ख़ारिज कर दिया।

Raipur City News : अदालत ने आदेश में उल्लेख किया कि आवेदिका के खिलाफ आरोपित अपराध लोक सेवक होने के नाते पदीय कर्तव्यों के दुरुपयोग से संबंधित आर्थिक अपराध होना प्रथम दृष्ट्या दर्शित है। आवेदिका, अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका, अभियुक्ता को ज़मानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदिका अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत ज़मानत आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।


Raipur City News : ये है मामला-
दअरसल महिला थाने में लोधीपारा की रहने वाली एक महिला आई। पति से तंग आकर महिला ने थाने की प्रभारी वेदवती से कार्रवाई करने और FIR दर्ज करने को कहा। महिला इंस्पेक्टर ने 50 हजार रुपए की डिमांड कर दी। मिन्नतें करने के बाद वो 35 हजार में केस दर्ज करने को राजी हुईं थी। इसके बाद पीड़िता शाम को फिर थाने पहुंचीं। जब पीड़िता ने थाने के अंदर TI को 20 हजार रुपए दिए।
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