New Rules for Social Media: पटना: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आचरण को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए “बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026” लागू कर दी है। गजट में प्रकाशन के साथ ही ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनके तहत सोशल मीडिया के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

क्या नहीं कर सकेंगे कर्मचारी?

नई नियमावली के अनुसार अब सरकारी कर्मचारी Facebook, Instagram और X जैसे प्लेटफॉर्म पर सरकार की नीतियों, योजनाओं या आदेशों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, वे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों पर भी सार्वजनिक रूप से अपनी निजी राय साझा नहीं कर सकेंगे। सरकार ने इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा है।

प्रोफाइल पर भी रहेगी नजर

नियमों के तहत कर्मचारियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी निगरानी रखी जाएगी। प्रोफाइल फोटो (DP) के माध्यम से किसी भी प्रकार का सांकेतिक विरोध, राजनीतिक संदेश या किसी दल के प्रतीक चिन्ह का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

राजनीतिक निष्पक्षता जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर पूर्ण राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। इन नियमों का उद्देश्य प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखना और सरकारी छवि को प्रभावित होने से बचाना है।

Tags: