Raipur Traffic : गणेशोत्सव में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, 19 रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री बैन; 6 मार्गों पर हल्के मालवाहकों पर भी रोक
गणेशोत्सव के दौरान भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए 27 सितंबर तक 19 मार्गों पर मध्यम-भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक, जबकि 6 प्रमुख रास्तों पर शाम 5 से रात 11 बजे तक हल्के मालवाहकों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।
Raipur Traffic : रायपुर। गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ रही भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने वाहनों की आवाजाही को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
नए आदेश के तहत रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से शहर की ओर आने वाले 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।
इन 19 रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद
प्रतिबंध के दायरे में तेलीबांधा थाना चौक, केनाल रोड प्रवेश मार्ग, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डीडी नगर प्रवेश मार्ग, अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी, विधानसभा रोड व्हीआईपी तिराहा, एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे और कचना रेलवे क्रॉसिंग शामिल हैं।
गणेश प्रतिमाओं के दर्शन को उमड़ रही भीड़
पुलिस के मुताबिक, शहर के अलग-अलग इलाकों में बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। शाम से देर रात तक श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ गणेश पंडालों तक पहुंच रही है। भीड़ के कारण कई मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि लोगों की आवाजाही सुचारू रहे और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके।
6 मार्गों पर हल्के मालवाहक वाहनों की भी नो-एंट्री
गणेशोत्सव को देखते हुए तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र में हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है। पिकअप, टाटा एस और ऑटो ट्रेलर समेत अन्य हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश और आवागमन अब शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
यह व्यवस्था 27 सितंबर तक लागू रहेगी। इसके दायरे में अग्रसेन चौक-भैंसथान मार्ग, राठौर चौक, फाफाडीह-स्टेशन चौक, चुनाभट्ठी-गुढ़ियारी अंडरब्रिज-नर्मदापारा मार्ग, कर्मा चौक-रामनगर ब्रिज मार्ग और नहरपारा-संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर जाने वाला मार्ग शामिल है।
28 सितंबर से पुराने नियम फिर प्रभावी
पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के अनुसार, गणेशोत्सव की विशेष व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके बाद 28 सितंबर से संबंधित क्षेत्रों में पहले से लागू वाहन प्रतिबंध संबंधी आदेश दोबारा प्रभावी हो जाएंगे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गणेशोत्सव के दौरान निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहन ले जाने से बचें।