CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण, और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत उच्च सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा और नागरिकों की जान-माल की रक्षा होगी।

CG News : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर लिफ्ट और एस्केलेटर से संबंधित सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाया गया है। इस प्रावधान के तहत पंजीकरण, नवीनीकरण, और निरीक्षण की प्रक्रिया अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं होता, तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। यह कदम न केवल जनता की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि व्यवसायों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान कर कानूनी जटिलताओं से भी राहत देगा।

CG News : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले पर कहा, “हमारी सरकार के लिए जनता की सुरक्षा और सुविधा पहली प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना समय की मांग है। इन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल कर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलें, जिससे उनका भरोसा सरकार पर बना रहे।” उन्होंने इस कदम को जन-केंद्रित शासन का हिस्सा बताया।

CG News : मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें। सुरक्षित लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था न केवल दुर्घटनाओं को रोकेगी, बल्कि बीमा लागत को भी कम करेगी और कारोबारी जोखिम को घटाएगी। निरीक्षणालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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