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पहले पति से कानूनी रूप से तलाक न होने पर भी दूसरी शादी से गुजारा भत्ता पा सकती है महिला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी महिला को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, भले ही उसकी पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त न हुई हो।

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी रूप से तलाक का औपचारिक डिक्री आवश्यक नहीं है। यदि महिला और उसका पहला पति आपसी सहमति से अलग हो गए हैं, तो कानूनी तलाक की अनुपस्थिति उसके दूसरे पति से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करती।

फैसले का सारांश

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला को राहत मिलनी चाहिए और तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा उसे गुजारा भत्ता देने से इनकार करने का आदेश रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया था क्योंकि उसकी पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई थी। न्यायालय ने कहा, "यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 125 CrPC के तहत गुजारा भत्ता प्राप्त करना किसी पत्नी के लिए लाभ नहीं है, बल्कि यह पति का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है।" इस धारा की सामाजिक कल्याणकारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसका व्यापक रूप से व्याख्या किया जाना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता (पहली पत्नी) ने अपने दूसरे पति से शादी की थी, हालांकि उसने अपने पहले पति से औपचारिक तलाक नहीं लिया था। दूसरा पति इस तथ्य से अवगत था कि अपीलकर्ता की पहली शादी पहले से मौजूद थी। इस विवाह से एक संतान भी हुई, लेकिन बाद में दांपत्य विवादों के कारण दोनों अलग हो गए।

अपीलकर्ता ने फिर धारा 125 CrPC के तहत गुजारा भत्ता मांगा, जिसे पहले पारिवारिक न्यायालय ने स्वीकार किया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 CrPC के तहत महिला के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी हो। यदि दूसरा पति इस तथ्य को जानते हुए भी विवाह करता है, तो वह गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि अपीलकर्ता के पहले पति के साथ अलगाव को लेकर एक समझौता ज्ञापन (MoU) प्रस्तुत किया गया था, जिससे स्पष्ट था कि वे दोनों अलग रह रहे हैं और महिला को पहले पति से किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिल रहा है।  

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