अमिताभ बच्चन की पोती को एक मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया।
अमिताभ बच्चन की पोती को एक मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया।
दरअसल, एक यूट्यूब चैनल ने पिछले दिनों आराध्या बच्चन की लाइफ और हेल्थ को लेकर एक खबर वायरल की थी
दरअसल, एक यूट्यूब चैनल ने पिछले दिनों आराध्या बच्चन की लाइफ और हेल्थ को लेकर एक खबर वायरल की थी
जो बाद में फेक बताई गई , इसको लेकर बच्चन परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जो बाद में फेक बताई गई , इसको लेकर बच्चन परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिश करने या सर्कुलेट पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिश करने या सर्कुलेट पर रोक लगा दी है।
यही नहीं यूट्यूब को उसके प्लैटफॉर्म पर इससे जुड़े सभी कॉन्टेंट्स को हटाने का आदेश दिया है।
यही नहीं यूट्यूब को उसके प्लैटफॉर्म पर इससे जुड़े सभी कॉन्टेंट्स को हटाने का आदेश दिया है।
उनके अलावा कोर्ट ने अन्य चैनल्स को भी इस तरह की सामग्री पब्लिश या सर्कुलेट न करने का निर्देश दिया है।
उनके अलावा कोर्ट ने अन्य चैनल्स को भी इस तरह की सामग्री पब्लिश या सर्कुलेट न करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यूट्यूब का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी गूगल को भी लताड़ लगाईं है।
कोर्ट ने यूट्यूब का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी गूगल को भी लताड़ लगाईं है।
कोर्ट ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है,आप एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं, जिस पर भ्रामक जानकारी प्रदान की जा रही है।
कोर्ट ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है,आप एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं, जिस पर भ्रामक जानकारी प्रदान की जा रही है।
कोर्ट ने कहा, कंपनी इस प्लैटफॉर्न से पैसे कमा रही है, इसलिए इसके यूजर्स के प्रति आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है।
कोर्ट ने कहा, कंपनी इस प्लैटफॉर्न से पैसे कमा रही है, इसलिए इसके यूजर्स के प्रति आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है।
आप ऐसी चीजों को अपने प्लैटफॉर्म पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते,इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
आप ऐसी चीजों को अपने प्लैटफॉर्म पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते,इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
ALSO READ
ALSO READ