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Walkie-Talkie: वॉकी-टॉकी की ऑनलाइन बिक्री पर सरकार का एक्‍शन, CCPA की कार्रवाई शुरू

Walkie-Talkie: वॉकी-टॉकी की ऑनलाइन बिक्री पर सरकार का एक्‍शन, CCPA की कार्रवाई शुरू
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Walkie-Talkie: नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी-टॉकी की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले इन उपकरणों में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, लाइसेंसिंग और इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (ETA) जैसी जरूरी जानकारी नहीं दी जा रही। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 का उल्लंघन है।

Walkie-Talkie: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि गैर-अनुपालन वाले वायरलेस उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 18(2)(l) के तहत सख्त दिशानिर्देश जारी करेगा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही जानकारी देना, डिजिटल बाजार की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नियमों का पालन करवाना है।

Walkie-Talkie: CCPA ने सभी ऑनलाइन विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे वॉकी-टॉकी की बिक्री से पहले सभी जरूरी जानकारी स्पष्ट करें। इसमें डिवाइस की फ्रिक्वेंसी, लाइसेंस की स्थिति और सरकारी मंजूरी का उल्लेख अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। *यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गैर-कानूनी वायरलेस उपकरणों का दुरुपयोग सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। CCPA का यह प्रयास उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों पर लगाम लगाएगा।


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