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Viral News: मदरसा टीचर को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 187 साल की सजा, जानें किस मामले में कितनी सजा

Viral News: मदरसा टीचर को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 187 साल की सजा, जानें किस मामले में कितनी सजा

Viral News: कन्नूर। केरल में कन्नूर की एक पॉक्सो अदालत ने मदरसा टीचर को 187 साल कैद की सजा सुनाई है। मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी पर 13 साल की नाबिलग के यौन शोषण का आरोप है।

 Viral News: कन्नूर। केरल में कन्नूर की एक पॉक्सो अदालत ने मदरसा टीचर को 187 साल कैद की सजा सुनाई है। मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी पर 13 साल की नाबिलग के यौन शोषण का आरोप है। कोविड लॉकडाउन के दौरान 41 साल के आरोपी मोहम्मद रफी ने छात्रा के साथ बार-बार रेप किया। वहीं इससे पहले 2018 में भी उस पर रेप के आरोप लगे थे। इस मामले में वह पहले से ही सजा काट रहा है।


Viral News: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने बताया कि 13 साल की बच्ची मदरसा पढ़ने जाती थी। कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदल रहा था। उसके मां-बाप को चिंता होने लगी। बच्ची पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। माता-पिता जब उसे लेकर काउंसलर के पास पहुंचे तो बच्ची ने सारी बातें सच-सच बता दीं। उसने बताया कि मदरसे का मौलवी उसका यौन शोषण करता था।


Viral News: जानकारी के मुताबिक बार-बार अपराध करने की वजह से पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी टीचर को इतनी लंबी सजा सुना दी। पॉक्सो कानून की धारा 5 (T) के तहत उसे पांच लाख के जुर्माने और पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा धारा 5 (F) के तहत भरोसा तोड़ने के दोष में 35 साल की जेल और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बार-बार यौन हमला करने के लिए 35 साल कैद की सजा सुनाई गई है।


Viral News: इसके अलावा ओरल सेक्स जैसे आरोपों के चलते 20-20 साल की सजा और 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत नाबालिक से रेप के आरोप में एक लाख रुपए जुर्माना और 25 साल की सजा सुनाई गई है। आपराधिक धमकी देने के लिए भी उसे सजा सुनाई गई है। इसमें कई सजाएं साथ में चलेंगी।

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