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Voter Registration Camp: 24 अक्टूबर को 3,770 बूथों पर विशेष शिविर, नए मतदाता जुड़वा सकेंगे नाम

UP Voter Registration Camp: उत्तर प्रदेश में 24 अक्टूबर को 3,770 बूथों पर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर लगेंगे। नए मतदाता फॉर्म-6 से नाम जुड़वा सकेंगे। जानें जरूरी दस्तावेज, मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीखें और नाम सुधारने की प्रक्रिया।

Voter Registration Camp: 24 अक्टूबर को 3,770 बूथों पर विशेष शिविर, नए मतदाता जुड़वा सकेंगे नाम
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Voter List Update: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने और पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 24 अक्टूबर को विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। जनपद के सभी 3,770 मतदान केंद्रों पर लगने वाले इन शिविरों में नए मतदाता अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही नागरिकों को मतदाता सूची में अपना और परिवार के पात्र सदस्यों का नाम जांचने का अवसर भी मिलेगा।

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे BLO

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। शिविर के दिन सभी 3,770 बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जहां नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया समझने और फॉर्म भरने में सहायता मिलेगी।

नए वोटर इन दस्तावेजों के साथ पहुंचें

मतदाता सूची में पहली बार नाम दर्ज कराने या पंजीकरण से छूटे पात्र नागरिकों को शिविर में अपनी अद्यतन फोटो, जन्मतिथि और निवास से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां लेकर पहुंचना होगा। यदि परिवार के किसी सदस्य का मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध है, तो उसकी संख्या भी साथ रखना उपयोगी होगा। नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरना होगा।

2027 की मतदाता सूची के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार, 2 नवंबर 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां

निर्धारित कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और अन्य बदलावों से संबंधित दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है।

इसके अलावा, नागरिकों की सुविधा के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस भी रखे गए हैं। इन तारीखों पर मतदाता सूची से संबंधित आवेदन और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।

नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए अलग-अलग फॉर्म

निर्वाचक नामावली में नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी मृतक या अन्य कारण से अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन या निवास स्थान बदलने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। ये फॉर्म बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध हैं।

प्रशासन की अपील, मतदाता सूची में नाम जरूर जांचें

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें। मतदान में भाग लेने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है।


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