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UP में NHM संविदाकर्मियों को मिलेगी 16 दिन की स्पेशल लीव, शिक्षामित्र 60 साल तक कर सकेंगे शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन

UP News: उत्तर प्रदेश में NHM संविदाकर्मियों को शादी, बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों में अधिकतम 16 दिन की विशेष छुट्टी मिल सकेगी। वहीं, 11,508 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों को 60 वर्ष तक आवेदन करने की आयु सीमा में छूट दी गई है।

UP में NHM संविदाकर्मियों को मिलेगी 16 दिन की स्पेशल लीव, शिक्षामित्र 60 साल तक कर सकेंगे शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों और शिक्षामित्रों के लिए राहत से जुड़ी दो अहम खबरें सामने आई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदाकर्मियों के लिए विशेष अवकाश के नियमों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के तहत पात्र कर्मचारी अधिकतम 16 दिन का स्पेशल लीव ले सकेंगे। वहीं, प्रदेश में 11,508 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की छूट दी गई है।

NHM संविदाकर्मियों को किन परिस्थितियों में मिलेगी छुट्टी?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई ने मानव संसाधन नीति में संशोधन करते हुए विशेष अवकाश से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया है। इसके तहत संविदाकर्मी अपनी शादी, बेटे-बेटी या भाई-बहन की शादी, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने जैसी परिस्थितियों में विशेष अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, इस अवकाश की अधिकतम सीमा 16 दिन निर्धारित की गई है।

छुट्टी के लिए जमा करने होंगे जरूरी दस्तावेज

नए नियमों के तहत विशेष अवकाश लेने के लिए कर्मचारियों को संबंधित कारण बताते हुए आवेदन करना होगा। जरूरत के अनुसार उन्हें चिकित्सा प्रमाणपत्र, अस्पताल में भर्ती होने के रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र, शादी से संबंधित प्रमाण या अन्य जरूरी दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं। अवकाश की स्वीकृति उपलब्ध लीव बैलेंस और लागू नियमों के अनुसार होगी। कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा।

11,508 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों को राहत

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 11,508 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया गया है। इसके तहत शिक्षामित्र अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश भेजे गए हैं।

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा अलग

भर्ती में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा 21 से 40 वर्ष बताई गई है, जबकि शिक्षामित्रों को विशेष छूट दी गई है। इस फैसले से उन शिक्षामित्रों को भर्ती प्रक्रिया में अवसर मिल सकेगा, जो सामान्य आयु सीमा पार कर चुके हैं, लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। भर्ती में छूट को लागू करने के लिए विभागीय निर्देशों और निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट देने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों को अगली चयन प्रक्रिया में एक और अवसर देने पर विचार करने की बात सामने आई थी। इससे पहले भी शिक्षामित्रों को कुछ भर्तियों में आयु सीमा में छूट और भारांक का लाभ दिया जा चुका है।

कर्मचारियों और शिक्षामित्रों को राहत

NHM संविदाकर्मियों के लिए विशेष अवकाश के नियमों में बदलाव और सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट, दोनों फैसले संबंधित वर्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक ओर स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मियों को पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में छुट्टी का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए अधिक उम्र तक मौका मिल सकेगा। आवेदन करने से पहले कर्मचारियों और अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों के आधिकारिक आदेश और पात्रता शर्तों की जांच करनी चाहिए।


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