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Uttarakhand News: मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी करेंगे....CM साहब के एक फैसले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कही ये बात

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Uttarakhand News: मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी करेंगे....CM साहब के एक फैसले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कही ये बात

Uttarakhand News: उत्तराखंड : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि सरकारों के प्रमुखों से ‘पुराने दिनों के बादशाह’ की तरह व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती और हम ‘सामंती युग’ में नहीं हैं। न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक आईएफएस अधिकारी को ‘राजाजी टाइगर रिजर्व’ का निदेशक नियुक्त करने के फैसले पर सवाल उठाए, जबकि राज्य के वन मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी।


Uttarakhand News: जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि 3 सितंबर को राज्य सरकार ने आईएफएस अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने का आदेश वापस ले लिया। हालांकि, न्यायालय ने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह की अनदेखी की थी और कहा कि ‘सार्वजनिक विश्वास’ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।


Uttarakhand News: न्यायालय ने यह भी सवाल किया कि मुख्यमंत्री को विशेष रूप से इस अधिकारी के प्रति स्नेह क्यों था और क्या सिर्फ इसलिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित है और मुख्यमंत्री ने इसके बावजूद नियुक्ति को लेकर निर्णय लिया। 


Uttarakhand News: राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एन. एस. नाडकर्णी ने बताया कि अधिकारी के खिलाफ पुलिस, सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है। न्यायालय ने नाडकर्णी से पूछा कि अगर कोई मामला नहीं है तो विभागीय कार्यवाही क्यों की जा रही है। 


Uttarakhand News: न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी सलाहकारों के खिलाफ काम किया और समाचार पत्र की रिपोर्ट में कोई त्रुटि नहीं देखी। अंत में, न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी 3 सितंबर के आदेश को देखते हुए कार्यवाही बंद कर दी, क्योंकि आदेश को वापस ले लिया गया था।

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