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1 अप्रैल से यूपीआई नियमों में बदलाव, नंबर बंद हुआ तो नहीं कर पाएंगे लेनदेन, जानें
नई दिल्ली: यूपीआई को सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने नए नियम लागू किए हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वह किसी और को दिया जा सकता है। इससे आपकी पुराने नंबर से जुड़ी यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी और आप भुगतान नहीं कर सकेंगे।
यूजर्स के लिए जरूरी कदम
एनपीसीआई के अनुसार, बैंक में मोबाइल नंबर अपडेट रखें। नया नंबर लेने पर उसे जल्द रजिस्टर करें और रजिस्टर्ड नंबर का प्रयोग करते रहें। बैंक और यूपीआई ऐप्स हर सप्ताह नंबर चेक करेंगे ताकि लेनदेन में गड़बड़ी न हो।
कलेक्ट पेमेंट में कटौती
फ्रॉड रोकने के लिए कलेक्ट पेमेंट फीचर अब सिर्फ बड़े व्यापारियों तक सीमित होगा। व्यक्तिगत लेनदेन की सीमा 2,000 रुपये होगी। यूजर्स को सुझाव है कि वे अपने नंबर को सक्रिय और अपडेटेड रखें, वरना यूपीआई सेवाएं ठप हो सकती हैं।
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