Unnao Case: उन्नाव दुष्कर्म केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर रोक, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश किया रद्द
Unnao Case: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को मिली अंतरिम राहत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।
यह मामला वर्ष 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप से जुड़ा है। मामले में दोषी पाए जाने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को वर्ष 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य और अन्य आधारों पर उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए राहत दी थी।
हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और अब उसे पूरी तरह निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट को मामले पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट दो महीने के भीतर इस मामले पर स्वतंत्र रूप से फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित न हो।

