नई दिल्ली : देश में हिंदुत्व से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार को निर्देशित करे. जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर कहा कोई कहेगा इस्लाम की रक्षा करें तो कोई कहेगा कि ईसाई धर्म की रक्षा करें।
इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल के अलावा जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला भी शामिल थे। हिंदुत्व की रक्षा वाली याचिका उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा आप कुछ करते हैं या आप कुछ बनाते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक रहा है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसा करें। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।