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Tendu Patta Bonus Scam : EOW ने दंतेवाड़ा कोर्ट में 14 आरोपियों के खिलाफ पेश किया 4500 पेज का चालान...

इस घोटाले में तत्कालीन वनमंडलाधिकारी (DFO) अशोक कुमार पटेल सहित 4 वनकर्मियों और 9 प्राथमिक लघुवनोपज समिति प्रबंधकों को गिरफ्तार किया गया है।

Tendu Patta Bonus Scam : EOW ने दंतेवाड़ा कोर्ट में 14 आरोपियों के खिलाफ पेश किया 4500 पेज का चालान...
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Tendu Patta Bonus Scam : दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तेंदूपत्ता बोनस घोटाले ने आदिवासी समुदाय के हक को लूटने की गहरी साजिश को उजागर किया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा में 14 आरोपियों के खिलाफ लगभग 4500 पेज का विस्तृत चालान पेश किया है। इस घोटाले में तत्कालीन वनमंडलाधिकारी (DFO) अशोक कुमार पटेल सहित 4 वनकर्मियों और 9 प्राथमिक लघुवनोपज समिति प्रबंधकों को गिरफ्तार किया गया है।

जांच में सामने आया है कि 2021-22 के तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन में संग्राहकों के लिए निर्धारित 7 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का गबन किया गया, जिससे आदिवासी संग्राहकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। EOW की जांच अभी भी जारी है, और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।

7 करोड़ रुपये का गबन-

ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला कि तत्कालीन DFO अशोक कुमार पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वन विभाग के अन्य अधिकारियों और प्राथमिक लघुवनोपज समितियों के प्रबंधकों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। इस साजिश के तहत 2021-22 के तेंदूपत्ता बोनस की राशि, जो आदिवासी संग्राहकों को दी जानी थी, को निजी व्यक्तियों और गैर-कानूनी कार्यों में खर्च किया गया। जांच में 17 समितियों में से 8 दूरस्थ समितियों की पड़ताल की गई, जिसमें 3,92,05,362 रुपये के गबन का खुलासा हुआ। इस राशि का एक हिस्सा कथित तौर पर निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया, जिससे शासन को भारी आर्थिक क्षति पहुंची।

14 आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत-

चालान में 14 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें DFO अशोक कुमार पटेल, वनकर्मी चैतूराम बघेल, देवनाथ भारद्वाज, मनीष कुमार बारसे, पोड़ियामी इड़िमा (हिडमा), और प्राथमिक लघुवनोपज समिति प्रबंधक पायम सत्यनारायण उर्फ शत्रु, मोहम्मद शरीफ, सीएच रमना (चिटटूरी), सुनील नुप्पो, रवि कुमार गुप्ता, आयतू कोरसा, मनोज कवासी, राजशेखर पुराणिक उर्फ राजू, और बी. संजय रेड्डी शामिल हैं। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। EOW ने 8 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज की थी, और 10-11 अप्रैल को सुकमा जिले में 12 स्थानों पर छापेमारी कर 26.63 लाख रुपये नकद, महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, और बैंक खातों से संबंधित साक्ष्य जब्त किए थे।


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