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Teacher Suspended : सहायक शिक्षक निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

निलंबन के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद निर्धारित किया गया है, और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

Teacher Suspended : सहायक शिक्षक निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई
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Teacher Suspended : महासमुंद। महासमुंद जिले में शराब पीकर स्कूल आने के गंभीर मामले में शासकीय प्राथमिक शाला रामाडबरी के सहायक शिक्षक सुरेंद्र कुमार भाठिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एम.आर. सावंत ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और 1966 के तहत यह कार्रवाई की। निलंबन के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद निर्धारित किया गया है, और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

Teacher Suspended : जानकारी के अनुसार, 17 मार्च को सुरेंद्र भाठिया के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने की शिकायत मिली थी। जांच में चिकित्सीय परीक्षण से उनके शराब सेवन की पुष्टि हुई, जिसके कारण स्कूल का अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ और विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया।

Teacher Suspended : कलेक्टर विनय लंगेह ने हाल ही में एक बैठक में शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उनके निर्देशों के अनुरूप जिला शिक्षा प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कदम उठाया। निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक का यह व्यवहार न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि यह विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भी हानिकारक है।


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