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teacher recruitment 2023 controversy: SC ने की बीएड डिग्री धारकों की रिव्यू पिटीशन खारिज, सहायक शिक्षक पद के लिए किया अयोग्य घोषित…

Supreme Court rejects review petition of B.Ed degree holders appointed as assistant teachers in Chhattisgarh, affirming that appointments made after August 11 are invalid

teacher recruitment 2023 controversy: SC ने की बीएड डिग्री धारकों की रिव्यू पिटीशन खारिज, सहायक शिक्षक पद के लिए किया अयोग्य घोषित…



teacher recruitment 2023 controversy: नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में चल रहे शिक्षक भर्ती 2023 विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्रीधारकों की रिव्यू पीटिशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे यह साफ कहा है कि 11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड को अपाइंटमेंट नही दिया जा सकता, जबकि छत्तीसगढ़ देश मे केवल इकलौता राज्य है जहां बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक के पद पर की गई नियुक्ति 11 अगस्त के बाद की हैं। 


teacher recruitment 2023 controversy: सहायक शिक्षक पद के लिए विभाग द्वारा पहला नियुक्ति पत्र 20 सितंबर 2023 के बाद दिया गया है। वही डिप्लोमाधारियों का कहना है सहायक शिक्षक पद पर केवल डिप्लोमाधारियों का अधिकार है। इसमें बीएड वाले अवैध रूप से नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्रीधारकों की रिव्यू पीटिशन को खारिज कर दिया है। 



teacher recruitment 2023 controversy:  कोर्ट ने बीएड शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त करने वाले हाईकोर्ट केफैसले को सही ठहराया है, इस मामले में शासन की अपील पर 28 अगस्त को सुनवाई होगी। जिसपर शासन को हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नियुक्ति करनी होगी। हालांकि, शासन ने अब तक हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया है।

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