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सुब्रमण्यम स्वामी ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख, राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका दायर, इस दिन हो सकती है सुनवाई!...

राहुल गांधी

स्वामी का दावा है कि उनके अनुरोध के बाद पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद गृह मंत्रालय ने इस मामले पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है।

नई दिल्ली: भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के उनके अनुरोध पर कार्रवाई करे। स्वामी ने यह याचिका अधिवक्ता सत्य सभरवाल के माध्यम से प्रस्तुत की है और अगले सप्ताह इसके सुनवाई की संभावना है।

स्वामी की याचिका 2019 में गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्र पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2003 में यूके स्थित कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के निदेशक और सचिव के रूप में कार्य करते हुए ब्रिटिश राष्ट्रीयता घोषित की थी। स्वामी के अनुसार, गांधी ने 2005 और 2006 में दायर कंपनी के वार्षिक रिटर्न और 2009 में विघटन आवेदन में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश के रूप में सूचीबद्ध की थी। स्वामी का कहना है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और 1955 के नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन करता है।

स्वामी का दावा है कि उनके अनुरोध के बाद पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद गृह मंत्रालय ने इस मामले पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। गांधी द्वारा स्पष्टीकरण देने से इनकार करने के बाद, स्वामी के सहयोगी अधिवक्ता सत्य सभरवाल ने गृह मंत्रालय की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। स्वामी ने यह भी सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी का दबाव हो सकता है कि वे इस मामले को आगे न बढ़ाएँ। दिल्ली उच्च न्यायालय अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई करने की संभावना है।

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